School Merger Update: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को लेकर सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित किसी भी स्कूल को अब मर्ज नहीं किया जाएगा साथ ही ऐसे स्कूल जिनमें 50 से ज्यादा छात्र नामांकित हैं उन्हें भी मर्ज से बाहर रखा जाएगा जो स्कूल पहले ही मर्ज कर दिए गए हैं उनका विलय अब रद्द किया जाएगा
कोई स्कूल बंद नहीं होगा न किसी शिक्षक की नौकरी जाएगी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में न तो कोई स्कूल बंद किया जाएगा और न ही किसी शिक्षक का पद खत्म किया जाएगा 16 जून 2025 को प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों के विलय को लेकर नीति बनाई गई थी जिसके तहत अब तक 10827 स्कूलों का मर्ज हो चुका है लेकिन अब इस नीति में बदलाव लाया गया है
1 किमी दूर और 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल रहेंगे सुरक्षित
मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों की आपसी दूरी एक किलोमीटर से अधिक है और जिनमें 50 से ज्यादा छात्र हैं उन स्कूलों को अब मर्ज नहीं किया जाएगा ऐसे स्कूलों का जो मर्ज हो चुका है उसे भी रद्द कर दिया जाएगा इन विद्यालयों में अब दो सहायक शिक्षक और एक विषय शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी इसके लिए जल्द ही शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है
खाली स्कूल बनेंगे बाल वाटिका
जिन स्कूलों को मर्ज करने के बाद खाली किया गया है वहां अब महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से बाल वाटिका चलाई जाएगी इनमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी इस उद्देश्य के लिए प्रदेश में करीब 18000 एजुकेटर तैनात किए जाएंगे इस पूरी योजना के तहत छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके
अवैध स्कूलों पर चलेगा अभियान
साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जो स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और उन्हें बंद कराया जाएगा राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा और शिक्षा विभाग में किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा।