UP Outsourcing Salary News: उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारीयों के हित में समय-समय पर कई बड़े कदम उठा रही है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके मुताबिक सभी संविदा कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं को नए सिरे से शुरू करने के लिए बड़ी घोषणा की है सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन तय करने के साथ-साथ वेतन को अपने समय पर भुगतान तथा आरक्षण के नियमों को पूरी तरह से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन तथा न्यूनतम वेतन निर्धारित करने को लेकर बहुत अहम जानकारी साझा की है बता दें आयोग के गठन की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू की जाएगी और यह निगम आउटसोर्स कर्मचारी की सेवन निगरानी तथा शिकायतों को गंभीरता से दिखेगा और नियमों को अनदेखा करने वाली एजेंसियों पर इस नए निगम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन तय
सभी विभागों में काम कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम सैलरी निर्धारित कर दी है अब इन संविदा कर्मचारियों को 16000 रुपए प्रति महीने का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री अनिल राजभर ने यह पूरी जानकारी साझा की है और इसके साथ ही वेतन की रकम समय से कर्मचारियों के खातों में भेजने के लिए भी आदेश दिए गए हैं।
इन पदों पर मिलेगा ₹25000 न्यूनतम वेतन
जारी हुए नए ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा उनके पद के आधार पर तय हुई है जिसमें प्रथम श्रेणी के कर्मचारि जिसमें लेक्चर प्रोजेक्ट ऑफिसर असिस्टेंट आर्किटेक्ट तथा अकाउंटेंट ऑफिसर जैसे पद आते हैं उनके लिए ₹25000 न्यूनतम वेतन है हुआ है परंतु इन पदों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दी गई है तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 21500 न्यूनतम वेतन तय किया गया है तथा तृतीय श्रेणी को 18000 रुपए वेतन एवं चौथे श्रेणी के कर्मचारियों को पूरे ₹15000 प्रतिमा वेतन दिया जाएगा ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है।
इन महिलाओं को प्राथमिकता और आरक्षण की व्यवस्था भी होगी लागू
तलाकशुदा परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों मे वरीयता देने की तैयारी की है सदस्य सरकारी संस्थाओं और विभागों में इस नियम को लागू करने के लिए आदेश भी दिए हैं। और सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि आउटसोर्सिंग की सभी नई नियुक्तियों मे आरक्षण के नियमों का बखूबी पालन हो तथा एसटी एससी और ओबीसी महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिले।