Old Pension Scheme Latest News: इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बहुत ही जरूरी आदेश जारी किया गया है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर 4 सितंबर तक की याचिका में आदेश के अनुसार फैसला नहीं लिया जाता है तो सचिन को कोर्ट में उपस्थिति देनी होगी यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत में रमेश चंद्र वी 36 अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर पारित किया है।
विला कोड हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षामित्र से प्राथमिक शिक्षक बने पेटीशनर्स की ओल्ड पेंशन की रखी गई मांग को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं और सचिव के लिए आदेश जारी कर दिया है अगर 4 सितंबर तक सचिव द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थिति देनी होगी।
Old Pension Scheme Latest News
तत्कालीन सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षामित्र योजना की शुरुआत हुई थी जिस्म अलग-अलग प्राथमिक स्कूलों मैं तकरीबन 2 लाख युवाओं की शिक्षामित्र के तौर पर तैनाती की गई थी जिसमें से हजारों शिक्षामित्र अलग-अलग सीधी भारतीयों के माध्यम से इन स्कूलों में अध्यापक बनाए गए थे इन्हीं में से ऐसे शिक्षामित्र जो अप्रैल 2005 से पहले पहले शिक्षामित्र बन गए थे और अब सीधी भर्ती में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए हैं उन सभी सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का हकदार माना जा रहा है और इन सभी शिक्षकों ने हाई कोर्ट से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है बता दें इससे पहले भी कोर्ट द्वारा पेंशन को लेकर आदेश दिया गया था परंतु विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई परंतु इस बार हाई कोर्ट ने विभाग को लेकर सख्त रुख अपनाया है और 4 सितंबर 2025 तक का समय दिया है अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो हाई कोर्ट के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट से की मांग
हजारों प्राथमिक शिक्षा कैसे हैं जो पुरानी पेंशन योजना की सूची में आते हैं और 2005 से पहले नियुक्त हो गए थे अब इन सभी शिक्षकों की हाई कोर्ट से मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए क्योंकि इससे पहले इन सभी शिक्षकों ने सरकार से यही मांग रखी थी परंतु सरकार द्वारा कोई मांग पूरी नहीं की गई बता दें नवंबर 2024 में शिक्षकों द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था इसके बाद शिक्षकों के दागों पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पूरे 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया गया था परंतु अभी तक सचिव द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है और इन शिक्षकों का प्रत्यावेदन अब तक निस्तारित नहीं हो सका है जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा अवमानना याचिका दाखिल की गई थी इसके बाद हाई कोर्ट द्वारा शिक्षा परिषद के सचिव को 4 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है जिसके अंदर ही सचिन को निर्णय लेना होगा वरना कोर्ट में पेश होना होगा।
सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर मांग
कर्मचारी और शिक्षक सरकार से लगातार पेंशन की मांग कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने को बोल रहे हैं ऐसे में 1 अगस्त को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी और शिक्षकों के द्वारा रोष मार्च निकाली जाएगी और शादी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मीडिया और इंटरनेट पर अभियान चलाए जाएंगे और 25 नवंबर 2025 को दिल्ली चलो आंदोलन में प्रदर्शन के जरिए इस पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहाली की मांग की जाएगी।